Allahabad High Court allows 12-year-old rape victim to terminate her pregnancy at 25 weeks

गर्भवती
– फोटो : pixabay

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 साल की दुष्कर्म पीड़िता को 25 सप्ताह के गर्भ समापन की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट बुलंदशहर को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि याची अपनी मां के साथ बृहस्पतिवार की सुबह 10 बजे जवाहर लाल मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में रिपोर्ट करें। वहां, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य गर्भ समापन कराना सुनिश्चित करेंगे।

याची को गर्भ समापन के बाद (पोस्ट ऑपरेशन) चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया। कोर्ट ने याची को पूरी चिकित्सा सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराने के साथ ही तीन दिनों के भीतर मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है, जिससे कोर्ट मामले में आगे की सुनवाई कर सके। कोर्ट अब इस मामले में 17 जुलाई को सुनवाई करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की पीठ ने 12 साल की दुष्कर्म पीड़िता द्वारा गर्भ समापन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

 

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि तथ्यों, परिस्थितियों और मेडिकल रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए गर्भ समापन का आदेश देना न्यायसंगत, कानूनी और उचित होगा। मामले में दुष्कर्म पीड़िता ने अपने 25 सप्ताह का गर्भ गिराने के लिए 10 जुलाई को हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी।



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