अदालत ने जुर्माने की रकम से 30 हजार रुपये बतौर प्रतिकर मृतका के बेटे और 30 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा कराने का भी आदेश किया।
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अदालत ने जुर्माने की रकम से 30 हजार रुपये बतौर प्रतिकर मृतका के बेटे और 30 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा कराने का भी आदेश किया।
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