आवासीय नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र की दरों में 30 से 35 फीसदी, व्यवसायिक संपत्तियों पर 30 से 35 फीसदी से अधिक स्टांप शुल्क देना पड़ेगा। 



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