इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस के पास अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से किसी की हिस्ट्रीशीट खोलने का अधिकार नहीं है। केवल आठ साल पुराने एक मुकदमे के आधार पर किसी को आदतन अपराधी नहीं माना जा सकता।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस के पास अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से किसी की हिस्ट्रीशीट खोलने का अधिकार नहीं है। केवल आठ साल पुराने एक मुकदमे के आधार पर किसी को आदतन अपराधी नहीं माना जा सकता।
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