
अदालत।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट रूल्स के चैप्टर 11 रूल एक के तहत न्यायिक प्रक्रिया में शिथिलता बरतते हुए महानिबंधक कार्यालय में तैनात न्यायिक अधिकारियों को कुछ हल्के मामलों में न्यायिक कार्य करने के लिए अधिकृत किया है।
अब न्यायिक अधिकारियों को कोर्ट के निर्देशानुसार पक्षकारों को नोटिस का तामीला, वारंट जारी करने, अपील, याचिका, आपत्ति, पुनरीक्षण आदि की कमी दुरुस्त करने, समझौते का सत्यापन या हलफ पर गवाहों के बयान दर्ज करने, ऐसी अर्जियों को स्वीकार करने या नोटिस जारी करने जिसका विरोध नहीं किया गया हो, आदेश 12 व आदेश 32 के मामले, सुप्रीम कोर्ट में अपील की अनुमति देने या नोटिस जारी करने, विशेष अपील स्वीकार करने, गवाहों आदि के खर्च का भुगतान, उत्तराधिकार कानून के तहत चैप्टर 2 नियम एक (नौ) के मामले, सिक्योरिटी बांड लेने, सत्यापन करने, एक ही मामले में दाखिल कई केसों में अन्य में आदेश की प्रमाणित प्रति दाखिल करने से छूट देना जैसे छोटे मामले सौंपे गए हैं। इस व्यवस्था से कोर्ट के समय की बचत होगी।
