UP: 25 years of trial, more than 500 dates, court sentenced culprit to three days imprisonment

मुरादाबाद कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

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चोरी के एक मामले की अदालत में 25 साल सुनवाई चली। इस दाैरान 500 से ज्यादा तारीखें लगीं। तारीखों पर वादी, गवाह, विवेचक और आरोपी बयान देने के लिए अदालत में हाजिर हुए। बुधवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन दिन की सजा सुनाई। साथ ही 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी पहले ही तीन दिन जेल में बिता चुका था, इसलिए सुनवाई के बाद जुर्माना अदा कर वह घर चला गया।

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चोरी की यह घटना 23 जुलाई 2000 को मूंढापांडे थाना क्षेत्र के सिरसखेड़ा गांव निवासी कय्यूम के घर में हुई थी। रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कय्यूम ने बताया था कि घटना वाले दिन परिवार के सभी लोग बाहर गए थे। इसी दौरान सिरसखेड़ा निवासी खलील उसके घर में घुसा और उसने घर में रखे रुपये चोरी कर लिए थे। तभी कय्यूम और उसके परिवार के लोग आ गए और आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया था।

पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से रुपये बरामद कर लिए थे। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया था। इस मामले में आरोपी तीन दिन तक जेल में रहा और बाद में उसे कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इस मामले की एसआई बीएस राणा ने विवेचना की और आरोपी के खिलाफअदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।

केस की सुनवाई एसीजेएम-3 मुकीम अहमद की अदालत में चली। डीजीपी के कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस ने कोर्ट में केस की पैरवी की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा और कहा कि खलील को झूठा फंसा गया है। केस में तारीखों पर कय्यूम, खलील, विवेचक बीएस राणा के अलावा गवाह भी पेश हुए और उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने खलील को चोरी की घटना में दोषी पाया। अदालत ने दोषी को जेल में बिताए गए तीन दिन की सजा सुनाई। साथ ही 500 रुपये का जुर्माना लगाया।



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