होम्योपैथी विभाग के निदेशक डॉ अरविंद कुमार वर्मा को हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने उन्हें हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि एके वर्मा को विभाग में तबादलों को लेकर चल रहे विवाद के कारण निलंबित किया गया था और निलंबन अवधि में उन्हें राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गाजीपुर से संबद्घ किया गया था।

loader

Trending Videos

आयुष विभाग के प्रमुख सचिव रंजन कुमार ने प्रो. वर्मा को निलंबित करने का आदेश 16 जुलाई को देर रात जारी कर दिया था। इसमें प्रो. वर्मा पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पदीय दायित्व का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया। भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत कर दिग्भ्रमित किया। शिथिल और संवेदनहीन कार्यशैली रही।

ये भी पढ़ें – सीएम योगी बोले- 2017 के पहले चीन के माल से पटा पड़ा था यूपी का बाजार, अब ओडीओपी के उत्पाद ज्यादा



ये भी पढ़ें –  पावर कॉरपोरेशन को झटका, तीसरी बार नहीं बढ़ेगा निदेशक वित्त निधि कुमार नारंग का कार्यकाल

दरअसल, इस कार्रवाई की पटकथा तबादले के दौरान ही लिख दी गई थी। होम्योपैथी विभाग में लंबे समय से तबादला रुका हुआ है। इस वर्ष तबादला सूची तैयार करके आयुष राज्यमंत्री के पास भेजी गई। कुछ पदों पर 14 और 15 जून दोपहर तक अलग-अलग संवर्ग के तबादला आदेश जारी हो गए थे लेकिन सभी तबादले निरस्त कर दिए गए थे।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *