
यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार
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मोबाइल, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड व अन्य बहुमूल्य वस्तुएं चोरी होने की शिकायत के प्रार्थनापत्र पर सिर्फ थाने की मुहर लगाने से काम नहीं चलेगा। अब इसकी थाने की जीडी (जनरल डायरी) और सीसीटीएनएस पर भी एंटी करनी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा वस्तुओं के चोरी होने की शिकायत पर थाने की मुहर लगाने की प्रवृत्ति को लेकर नाराजगी जताने के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने मातहतों को इस बाबत नियमों के मुताबिक कार्यवाही करने को कहा है।
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