UP: Love couple gets court marriage, ban on lover arrest

गजरौला में प्रेम विवाह (सांकेतिक तस्वीर)
– फोटो : सोशल मीडिया

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गजरौला में अलग-अलग समाज के प्रेमी युगल ने परिजनों की मर्जी के खिलाफ कोर्ट मैरिज कर ली। प्रेमिका के परिजनों ने युवती को नाबालिग बताते हुए प्रेमी युवक के खिलाफ उसे बहला फुसला कर अपहरण कर ले जाने का केस दर्ज कराया था। न्यायालय में युवती ने खुद को बालिग होने का सबूत दिया।

अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज करने की बात कही। न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए विवेचना शुरू करने के आदेश दिए हैं। मामला थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां निवासी सैनी समाज की युवती का गांव के ही जाटव समाज के युवक आकाश कुमार के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था।

उनके प्रेम प्रसंग की भनक युवती के परिजनाें को लगी तो उस पर पहरा लगा दिया। दो महीने पूर्व प्रेमी युगल मौका पाकर घर से निकल गया। इधर युवती के परिजनों ने बेटी को नाबालिग बताते हुए युवक व उसके तीन अन्य साथियों के खिलाफ बहला फुसला कर अपहरण कर ले जाने का केस दर्ज कराया।

उधर प्रेमी युगल ने कोर्ट मैरिज कर ली। अपनी कोर्ट मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। इधर पुलिस युवती की बरामदगी व आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी। उधर युवक ने पुलिस का दबाव बढ़ता देख न्यायालय की शरण ली। अपनी कोर्ट मैरिज के कागजात न्यायालय में पेश किए।

जिसमें कहा कि प्रेमी युगल पति-पत्नी की तरह रह रहे हैं। युवक ने न्यायालय से अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गुहार लगाई। जिसको गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद न्यायालय के न्यायाधीश अंजनी कुमार मिश्र व अरुण कुमार सिंह देशवाल ने गजरौला थाना पुलिस को प्रेमिका के साथ कोर्ट मैरिज करने वाले आकाश की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

पुलिस को दोबारा विवेचना शुरू करने के भी आदेश जारी किए। सीओ श्वेताभ भास्कर का कहना है कि प्रेमी युगल ने कोर्ट मैरिज कर ली है। न्यायालय ने प्रेमी युवक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज करने वाला प्रेमी युगल डेढ़ महीने से छिप रहा था।

जैसे ही न्यायालय ने उनकी कोर्ट मैरिज का रजिस्ट्रेशन कर गजरौला पुलिस को गिरफ्तार न करने के आदेश जारी किए। जिसकी जानकारी होते ही शुक्रवार को प्रेमी युगल थाने पहुंच गया और पुलिस को अदालत के आदेश की प्रतिलिपि दिखाई। जिसके बाद पुलिस ने कह दिया कि वह अदालत के आदेश का पालन करेगी। इसलिए प्रेमी युवक को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।



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