बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट तबरेज अहमद ने पिता की हत्या के दोषी नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव इनायतपुर निवासी छत्रपाल मौर्य को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पांच माह में सुनवाई पूरी कर बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया है। प्रकरण में दोषी की मां रामदेई की गवाही अहम रही।

नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव इनायतपुर निवासी ताराचंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11 अप्रैल 2025 को उसका बड़ा भाई छत्रपाल मौर्य शाम छह बजे शराब पीकर घर आया। इसके बाद वह अपने पिता लालाराम से झगड़ने लगा। विवाद बढ़ने पर छत्रपाल ने पिता लालाराम की गर्दन पर हंसिये से वार कर दिया। इससे उनकी मौत हो गई। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर ली। फिलहाल, छत्रपाल जेल में है। 

मां ने बेटे के खिलाफ दी गवाही 

अभियोजन ने छत्रपाल के भाई ताराचंद्र, मां रामदेई और ताराचंद्र की पत्नी महेश्वरी समेत सात गवाह पेश किए गए। सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने मां पर आरोप मढ़ने की कोशिश की, पर वह कामयाब नहीं हो सका। मां रामदेई ने भी बेटे के खिलाफ गवाही दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने छत्रपाल को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।

 



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