
गेहूं और चावल
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प्रदेश सरकार द्वारा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को जुलाई के आवंटित खाद्यान्न का मुफ्त वितरण मंगलवार से 22 जुलाई तक किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।
अन्त्योदय राशनकार्डों पर 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल (कुल 35 किलो खाद्यान्न), पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से जुड़ी यूनिटों पर दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल (कुल पांच किलो खाद्यान्न) प्रति यूनिट का मुफ्त वितरण लाभार्थियों को दिया जाएगा। यह जानकारी प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने देते हुए बताया कि खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोटेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि ई-पॉज मशीन से निकलने वाली पर्चियों पर गेहूं और चावल का मूल्य शून्य होना बिल्कुल साफ-साफ लिखा होना चाहिए।
मालूम हो कि अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को एक जनवरी से अगले एक वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया था, जिस पर आने वाला संपूर्ण खर्च केन्द्र सरकार उठा रही है।