
सांकेतिक तस्वीर
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प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए ग्राम समाज की जमीन औद्योगिकि विकास प्राधिकरणों को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। राजस्व विभाग ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है।
प्रदेश में वैश्विक निवेशक सम्मेलन-2023 के तहत अब तक 35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश करार हुए हैं। करीब 22 हजार से अधिक निवेशकों ने निवेश करार किया है। इनमें से अधिकांश की पहली आवश्यकता जमीन है। विकास प्राधिकरणों के पास पर्याप्त जमीन नहीं होने के कारण औद्योगिक विकास विभाग ने ग्राम समाज की जमीन प्राधिकरणओं को निशुल्क आवंटित करने का प्रस्ताव दिया था। विभाग के प्रस्ताव पर उच्च स्तर पर हुए लंबे मंथन के बाद गत दिनों कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद राजस्व विभाग ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। अब तक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी, गोरखपुर अथॉरिटी सहित सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को ग्राम समाज की जमीन सर्किल रेट पर आवंटित की जाती थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब प्राधिकरण उनके क्षेत्र में स्थित ग्राम समाज की जमीन का निशुल्क अधिग्रहण कर सकेंगे। यूपीसीडा प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में ग्राम समाज की जमीन का अधिग्रहण कर सकेगा। प्राधिकरणों को जमीन का अधिग्रहण करने के लिए जिलाधिकारी को प्रस्ताव देना होगा। जिलाधिकारी की ओर से प्राधिकरण के प्रस्ताव पर उचित जमीन को चिंहित करने के बाद भूमि निशुल्क प्राधिकरण को हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जाएगी।