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– फोटो : सोशल मीडिया
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भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने फिक्स बाडी वाहनों में ही उप खनिजों का परिवहन करने के निर्देश दिए हैं। विभाग की निदेशक डॉ. रोशन जैकब ने निर्देश दिए हैं कि वाहनों में पटरा, पट्टा लगाकर उप खनिजों का परिवहन नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी स्थिति में उपखनिजों की ओवरलोडिंग नहीं होने दी जाएगी।
डॉ. जैकब ने बताया कि अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए विभाग ने सख्त निर्णय लिए हैं। बिना मैप्ड माइन टैग और बिना खनिजों के अभिवहन प्रपत्र के उप खनिजों का परिवहन नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीते दिनों विभिन्न जिलों में किए गए औचक निरीक्षण में सामने आया कि कतिपय वाहनों के अभिवहन प्रपत्र में खनन स्थल (हमीरपुर / जालौन) से अधिक दूरी के गन्तव्य स्थल सहारनपुर दर्शाकर अभिवहन प्रपत्र में परिवहन अवधि बढ़ाकर जारी कराया जा रहा । उन्होंने बताया कि अब अभिवहन प्रपत्र में अनुमानतः दूरी, दायरा और अवधि भी तय की जाएगी।
बुंदेलखंड में पकड़ा अवैध परिवहन
उप खनिजों के अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के लिए 20 सदस्यीय जांच दल ने 27 जून की रात्रि में जालौन में जोल्हूपुर मोड़, उरई – चिकासी मार्ग पर डकोर तथा बुंदेलखंड एक्स्प्रेसवे पर औरैया और इटावा में उप खनिजों का परिवहन करने वाले लगभग 250 वाहनों की जांच की। जाँच के दौरान अधिकांश वाहन सिक्योरिटी पेपर युक्त अभिवहन प्रपत्र के साथ अनुमन्य मात्रा के सापेक्ष खनिजों का परिवहन करते पाए गए ।
कुछ वाहन बिना अभिवहन प्रपत्र के खनिजों का परिवहन करते पाए गए जिसका ऑनलाइन चालान किया गया। जाँच के दौरान पाया गया कि कुछ वाहनों में माइन टैग नही लगे थे। कुछ वाहनों में माइन टैग तो लगे थे लेकिन वह वाहनों से मैप्ड नही थे ।
बिना मैप्ड माइन टैग नहीं चलेंगे वाहन
डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि 1 जुलाई से बिना मैप्ड माइन टैग एवं बिना खनिजों के अभिवहन प्रपत्र के उप खनिजों का परिवहन नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बार-बार कूटरचित परिवहन प्रपत्र के आधार पर और ओवरलोड परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।