UP News: Mandate issued to increase DA of government employees, will get dearness allowance at increased rate

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– फोटो : iStock

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सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत वृद्धि का शासनादेश जारी कर दिया गया है। अब एक जनवरी 2023 से उन्हें 42 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, वित्त प्रशांत त्रिवेदी ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

जारी शासनादेश के अनुसार, प्रदेश के सभी पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के के नियमित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को महंगाई भत्ते की मासिक दर 42 प्रतिशत होगी।

पुरानी पेंशन के दायरे में आने वाले कर्मियों का 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक का डीए का एरियर उनके जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी। इस राशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती करते हुए पूर्व में जारी शासनादेश में निर्धारित सीमा के अधीन जमा की जाएगी। एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मियों के लिए 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक के एरियर का 10 प्रतिशत उनके टीयर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। शेष 90 प्रतिशत राशि एनएससी के रूप में दी जाएगी।



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