
सांकेतिक तस्वीर
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दिल्ली स्थित यूपी भवन की घटना के बाद सरकार ने सरकारी गेस्ट हाउसों में ठहरने को लेकर सख्ती बढ़ा दिया है। राज्य संपत्ति विभाग ने गेस्ट हाउसों में ठहरने के संबंध में जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने साफ किया है कि गेस्ट हाउसों में अगर किसी अधिकृत व्यक्ति के अतिथि भी रुक रहे हैं तो भी वहां ठहरने वाले की पूरी जिम्मेदारी उसी अधिकृत व्यक्ति की ही होगी। विभाग ने सभी व्यवस्था अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर दिल्ली की तरह घटना दोबारा हुआ तो जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
राज्य संपत्ति विभाग की ओर से सभी गेस्ट हाउसों के व्यवस्था अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति गेस्ट हाउसों में न आए। किसी भी अधिकारी या मंत्री का संदर्भ देने के बावजूद जबतक उनका हस्ताक्षरित पत्र न हो, तबतक कमरे न खोले जाएं। अगर किसी भी अधिकृत व्यक्ति का कोई भी अतिथि गेस्ट हाउसों में रुकता है तो भी उस अतिथि की पूरी जिम्मेदारी अधिकृत व्यक्ति की ही होगी। हर गेस्ट हाउस के लिए अधिकृत व्यक्तियों की सूची निर्धारित है और उसी सूची के मुताबिक कमरे एलॉट किए जाएं। एलॉटमेंट संबंधी समस्त जानकारियां रिपोर्टिंग कार्यालय को नियमित तौर पर मुहैया करवाई जाए।
राज्य संपत्ति अधिकारी डॉ. वीके सिंह के मुताबिक गेस्ट हाउसों में ठहरने के अधिकृतों की सूची और दिशा-निर्देश पहले से ही जारी हैं। व्यवस्था अधिकारियों को निर्देश हैं कि वे उसका सख्ती से पालन करें।