
सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : फाइल फोटो
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प्रदेश में उप खनिजों के अवैध खनन और परिवहन पर शिंकजा करने के लिए अब ई परिवहन प्रपत्र सामान्य पेपर की जगह सिक्योरिटी पेपर पर जारी किए जाएंगे। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का दावा है कि सिक्योरिटी पेपर पर ई परिवहन प्रपत्र जारी होने से अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगेगा।
विभाग की सचिव डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि अभी तक ई-परिवह़न प्रपत्र साधारण के पेपर पर मुद्रित किए जाते रहे हैं। जिसमें प्रपत्रों के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती थी। उन्होंने बताया कि अब सिक्योरिटी फीचर युक्त सिक्योरिटी पेपर की व्यवस्था को प्रदेश में लागू किया गया है। सिक्योरिटी पेपर मे 9 सेक्योरिटी फीचर हैं। उनके बारे में जिला स्तरीय खान अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।
इसके लिए माइन मित्रा पोर्टल पर ईएमएम-11 मॉड्यूल पर प्राविधान किया है। सिक्योरिटी पेपर ए-4 साइज मे होगा। जिसमे ई-परिवहन प्रपत्र को पोर्टरेट मोड मे तीन प्रतियों में होगा। प्रथम प्रति- पट्टाधारक के उपयोग के लिए, द्वितीय प्रति-परिवहनकर्ता / उपभोक्ता / भंडारणकर्ता / कार्यदायी संस्था के उपयोग के लिए और तीसरी प्रति जांचकर्ता के उपयोग के लिए होगी। खनन पट्टा धारक को 4.19 रुपये प्रति सेक्योरिटी पेपर अदा करने होंगे। सकेंगे।
अपर निदेशक विपिन कुमार जैन ने बताया कि सिक्योरिटी पेपर पर जारी ई परिवहन प्रपत्र की फोटोकापी की पहचान करना आसान होगा। ई परिवहन प्रपत्रों की जांच के लिए सभी जिलों में यू वी लाइट टार्च की व्यवस्था की जा रही है। उल्लेखनीय है कि सिक्योरिटी पेपर आधारित ई परिवहन प्रपत्र कानपुर देहात में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। वहां प्रयोग सफल होने के बाद पूरे प्रदेश में लागू किया गया है।