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राज्य कर अधिकारियों को अपनी चल अचल संपत्तियों का ब्योरा 30 जून तक देना होगा। पहले ये तारीख 30 अप्रैल थी, जिसे बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया था। अब राज्य कर आयुक्त मिनिस्ती एस ने पुन: तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है।
राज्य कर के अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त और राज्य कर अधिकारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य है। इसके तहत उन्हें बताना होगा कि उनके और उनके परिवार के नाम कितनी चल और अचल संपत्ति है। अगर संपत्ति बढ़ी है तो आय के अनुपात में है या नहीं। बैंक खातों, शेयरों, बीमा सहित सभी जानकारियां देनी होंगी। इस कवायद का मकसद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है।
चुनाव के कारण बड़ी संख्या में अधिकारियों की ड्यूटी लगी थी, जिस वजह से फार्म नहीं भर सके थे। दो बार तारीख बढ़ाने के बाद भी सूचनाएं नहीं मिल पा रही थीं। इसे देखते हुए तारीख को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।
