आगरा के निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर निशुल्क शिक्षा के लिए आवेदन 16 फरवरी तक किए जा सकेंगे। आवेदन ऑनलाइन होंगे। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश की व्यवस्था है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार गोंड ने बताया कि प्रथम चरण में लॉटरी 18 फरवरी को निकाली जाएगी। नामांकन आदेश जारी करने की अंतिम तारीख 20 फरवरी है। द्वितीय चरण के आवेदन 21 फरवरी से 7 मार्च तक होंगे, लॉटरी 9 मार्च को और नामांकन आदेश 11 मार्च तक जारी किए जाएंगे।
तृतीय चरण में आवेदन 12 से 25 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे, लॉटरी 27 मार्च को तथा नामांकन आदेश 29 मार्च तक जारी किए जाएंगे। आवेदन के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक का आय, निवास व जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। ऑनलाइन आवेदन के समय अभिभावक का आधार नंबर व आधार लिंक बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य है। आवेदन और दिशा-निर्देश आरटीई पोर्टल rte25.upsdc.gov.in पर उपलब्ध हैं।
