Rahul Gandhi: सेना पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से झटका लगा है। कोर्ट ने मामले में उन्हें राहत देने से इनकार कर उनकी याचिका खारिज कर दी है।


UP: Setback to Rahul Gandhi in comment on army, High Court refuses to give relief; relief petition rejected

राहुल गांधी, नेता कांग्रेस (फाइल फोटो)
– फोटो : ANI


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लखनऊ सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से झटका लगा है। कोर्ट ने मामले में उन्हें राहत देने से इन्कार कर उनकी याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में परिवाद दाखिल करते हुए आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। परिवाद पर सुनवाई के दौरान स्थानीय अदालत ने राहुल को तलब (समन) किया गया है। राहुल ने याचिका में इसी तलबी आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने खुली अदालत में याचिका खारिज करने का आदेश दिया। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने याचिका का विरोध किया। शाही ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि विस्तृत आदेश सोमवार (2 जून) को जारी किया जाएगा।

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राहुल के खिलाफ परिवाद में आरोप है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पदयात्रा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सेना पर टिप्पणी की थी। राहुल ने कहा था कि चीनी सैनिकों की ओर से भारतीय सैनिकों की पिटाई के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता। सैनिकों को लेकर की गई इस टिप्पणी पर लखनऊ की एक स्थानीय अदालत में उदय शंकर श्रीवास्तव ने उनके खिलाफ परिवाद दाखिल किया। जिसपर अदालत ने राहुल गांधी को बतौर आरोपी तलब किया। इसके बाद समन को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी, जिसपर शुरुआती सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर याचिका खारिज कर दी।







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