
रेप पीड़िता को मिला इंसाफ।
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नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने महज दो माह में सुनवाई पूरी कर शनिवार को फैसला सुना दिया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी के मुताबिक अमेठी कोतवाली के भीमी गांव का दिनेश पाल आठ दिसंबर 2023 को अमेठी जिले के संग्रामपुर थाने के एक गांव में अपनी रिश्तेदारी में आया था। आरोपी रिश्तेदार के घर की एक नौ साल की बच्ची को साथ लेकर निमंत्रण में गया था। लौटते समय उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी दिनेश पाल के खिलाफ केस दर्जकर उसे जेल दिया था। कोर्ट में यह मामला 30 जनवरी 2024 को पंजीकृत किया गया और उसी दिन कोर्ट ने संज्ञान लिया। अदालत ने दिनेश पाल को उम्रकैद व 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी।
पीड़िता समेत आठ ने दी थी गवाही
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से घटना काे साबित करने के लिए आठ गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया था। सरकारी वकील सीएल द्विवेदी बताते हैं कि 10 पेशी में गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए थे। गवाही देने वालों में पीड़िता, उसका पिता, चिकित्सक, विवेचक व अन्य शामिल थे।
दोषी को नहीं मिली थी जमानत, काट रहा जेल
दुष्कर्म के दोषी दिनेश पाल को पुलिस ने आठ दिसंबर 2023 को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल काट रहा है। मामले की गंभीरता के कारण उसे कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई थी।
आठ दिन लखनऊ में भर्ती थी पीड़िता
दुष्कर्म पीड़िता को गंभीर हालत में लखनऊ स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सरकारी वकील सीएल द्विवेदी ने बताया कि लखनऊ में पीड़िता का आठ दिन तक इलाज चला था।