{“_id”:”67a4cb0cbe166b94e707cc2f”,”slug”:”up-there-will-be-a-slight-increase-in-liquor-prices-from-april-the-cabinet-has-set-a-target-of-earning-rs-6-2025-02-06″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”यूपी: शराब के दामों में अप्रैल से होगा मामूली इजाफा, कैबिनेट ने 60 हजार करोड़ कमाने का लक्ष्य किया निर्धारित”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}
यूपी में शराब की दुकानें। – फोटो : अमर उजाला।
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नई आबकारी नीति में देशी शराब के दाम में 5 रुपये का इजाफा किया गया है। देसी शराब की 200 एमएल की बोतल में अप्रैल माह से 5 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। हालांकि आबकारी विभाग ने देसी शराब बनाने वाली डिस्टलरी, थोक कारोबारी और फुटकर कारोबारियों का मार्जिन भी बढ़ाया है। फुटकर दुकानों का कोटा 10 फीसद बढ़ाया गया है। इन कदमों से देसी शराब बनाने से जुड़े उद्योग एवं कारोबारियों का मुनाफा बढ़ेगा, साथ ही विभाग को भी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। बृहस्पतिवार को कैबिनेट ने नई आबकारी नीति में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 60 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है।
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आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि नई नीति में कंपोजिट दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन की बिक्री एक साथ हो सकेगी। यदि कोई कंपोजिट शॉप का लाइसेंसधारक मॉडल शॉप की अर्हताएं पूरी करता है और अपनी कंपोजिट शॉप को मॉडल शॉप में परिवर्तित करने का अनुरोध करता है तो उससे मदिरा पान शुल्क लेकर परिर्वतन करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि नई नीति में शराब का आयात-निर्यात बढ़ाने को तमाम रियायतें भी प्रदान की गई हैं।
इसके तहत निर्यात पास फीस और फ्रेंचाइजी शुल्क को कम किया गया है। विदेशी मदिरा के कारोबार को प्रोत्साहन देने के लिए पर्यटकों को डिस्टलरीज और ब्रेवरीज का भ्रमण कराया जाएगा। इसके अलावा ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के तहत भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसके दृष्टिगत मदिरा के परिवहन पासों का मैनुअल पद्धति से सत्यापन एवं वापसी की व्यवस्था समाप्त कर ऑनलाइन व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
एक लाख का लगेगा जुर्माना
उन्होंने बताया कि यदि इवेंट स्थल पर किसी अन्य प्रदेश में बिक्री हेतु अनुमन्य मदिरा का स्टाक अथवा इसका सेवन किया जाना पाया जाता है, तब इवेंट बार लाइसेंसधारक एवं इवेंट स्थल के प्रबंधक अथवा स्वामी पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश में बीयर, वाइन एवं एलएबी को छोड़कर अन्य प्रकार की मदिरा की बार लाइसेंस से सीलबंद बोतल/कैन की बिक्री अनुमन्य नहीं होगी।