UP: Transport Ministry's decision, licenses expired between January 31 and February 15 will remain valid till

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आए आवेदकों का टेस्ट।

विस्तार


परिवहन मंत्रालय ने एक बड़ी राहत दी है। जिनके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 31 जनवरी से 15 फरवरी के समाप्त हो गई और वह बन नहीं सके वह 29 फरवरी तक वैद्य माने जाएंगे। इसको लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो परिवहन विभाग का सारथी पोर्टल तकनीक गड़बड़ियों के कारण समय से अपने लर्निंग या परमानेंट लाइसेंस नहीं बनवा सके थे।

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 31 जनवरी से 12 फरवरी तक सारथी पोर्टल गड़बड़ रहा। जिससे आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में जिनके लाइसेंस की वैधता अवधि इस बीच समाप्त हो गई थी नए बन नहीं सके थे वह लोग परेशाान थे। 

इसको देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि जो लाइसेंस 31 जनवरी से 12 फरवरी के बीच समाप्त हो गए थे वह अब 29 फरवरी तक वैद्य माने जाएंगे। उनसे कोई पेनाल्टी भी नहीं ली जाएगी।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *