हरदोई जिले के न्यायालय में चल रहे बाइक चोरी और बरामदगी के मामले में पुलिस 25 साल में एक भी गवाह पेश नहीं कर पाई। ऐसे में सीजेएम रिचा वर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही, दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।


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शहर कोतवाली में 17 अक्तूबर 2001 को तत्कालीन कोतवाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह मझरेता पुलिया पर संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रहे थे। इस दौरान एक बाइक पर दो लोग आते दिखाई दिए। पूछताछ में इन लोगों ने अपना नाम पता सीतापुर जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के बांसमंडी निवासी राजू उर्फ रिजवान व बनारसी बताया था।



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