written statement of Mukhtar ansari present in Rungta threatning case in varanasi court

माफिया मुख्तार अंसारी (फाइल)
– फोटो : अमर उजाला।

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कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में गुरुवार को आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी की ओर से अतिरिक्त लिखित बयान विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत में दाखिल किया गया। मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी व आदित्य वर्मा द्वारा बयान दाखिल करने के बाद अदालत ने सुनवाई के लिए 23 अगस्त की अगली तिथि नियत कर दी।

रवींद्रपुरी कॉलोनी निवासी कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण किया गया था। इस अपहरण कांड की विवेचना चल रही थी। उसी दौरान पांच नवंबर 1997 की शाम नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को फोन पर धमकी दी गई कि अपहरण कांड में पुलिस अथवा सीबीआई में पैरवी न करें। बात न मानने पर बम से उसे उड़ा दिया जाएगा।



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