Security deposit of Rs 50 even for packet of chips shopkeepers confused by varanasi nagar nigam order

दशाश्वमेध क्षेत्र में दुकानदारों को नोटिस के बारे में बताते नगर निगम कर्मी
– फोटो : सोशल मीडिया

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शहर और गंगा घाटों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के अभियान से संबंधित वाराणसी नगर निगम का एक आदेश सुर्खियों में है। गंगा घाटों के आस-पास प्लास्टिक में सामान देने वाले दुकानदार 50 रुपये धरोहर राशि ग्राहक से लेंगे। ग्राहक जब सामान का इस्तेमाल करने के बाद प्लास्टिक पैकेट वापस करेंगे तो उन्हें 50 रुपये वापस करेंगे। ऐसा नहीं करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई होगी। नगर निगम के इस फरमान से गंगा घाटों के दुकानदार भ्रम में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस आदेश का पालन कैसे होगा।

नगर निगम का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें लिखा है कि प्लास्टिक की बंद बोतल पानी के साथ चिप्स के पैकेट जैसी सामग्री की बिक्री के दौरान ग्राहक से 50 रुपए धरोहर राशि दुकानदार लेगा। धरोहर राशि ग्राहक को उस समय वापस होगा, जब वह दोबारा दुकानदार को खाली पानी की बोतल या प्लास्टिक की सामग्री के रैपर-पैकेट वापस करेंगे। यदि कोई दुकानदार या ग्राहक ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी विधिक कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई है।

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दशाश्वमेध क्षेत्र में यह नोटिस दुकानदारों में बांटा गया है। इस नोटिस के बाद से दुकानदार भ्रम में हैं। उनका कहना है कि नोटिस में स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है। ऐसे में कोई पांच रुपये का चिप्स का पैकेट खरीद रहा है तो वह 50 रुपये जमा नहीं करेगा। ऐसे में दुकानदारी प्रभावित होगी।



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