Varanasi News in Hindi: लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से बीते साल अमेरिका में भारत में सिखों को लेकर दिए गए बयान पर अदालत में लंबित निगरानी याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में बहस शुरू कर दी गई है। याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा और राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता ने बहस शुरू की। अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 30 जून नियत कर दी।
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याचिकाकर्ता तिलमापुर निवासी नागेश्वर मिश्रा के अनुसार, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीते साल सितंबर में अमेरिका में भड़काऊ बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है। इस बयान को नागेश्वर मिश्र ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साजिश करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में वाद दाखिल किया था।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए कोर्ट) की अदालत ने वाद को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ नागेश्वर मिश्रा ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से आपत्ति दाखिल कर मुकदमे को निरस्त करने की अदालत से अपील की गई। उसके खिलाफ निगरानी कर्ता ने अपनी प्रति आपत्ति दाखिल की है।