Court order in Rs 1.40 crore robbery case, main accused sent to one-day police remand

आरोपी अजीत मिश्रा
– फोटो : अमर उजाला

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भेलूपुर थाना क्षेत्र में हुए 1.40 करोड़ रुपए की डकैती के मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी अजीत मिश्रा को एक दिन की पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दे दिया है। 

बता दें कि, पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिए जाने के आवेदन पर मंगलवार को बहस पूरी हो गयी थी। सिविल जज (जूनियर डिविजन)/एफटीसी (प्रथम) शक्ति सिंह की अदालत में सोमवार को मामले के विवेचक भेलूपुर थानाप्रभारी राजेश सिंह ने प्रार्थना पत्र देकर आरोपी को तीन दिन की पुलिस कस्टडी में दिये जाने की मांग की थी। अदालत में अभियोजन की ओर से एपीओ मनोज मिश्रा व मधुसूदन तिवारी ने रिमांड पर पक्ष रखा। अदालत ने पुलिस की ओर से दिए गए आवेदन पर बहस पूरी होने के बाद आदेश के लिए 9 अगस्त की तिथि नियत कर दी है। सुनवाई के दौरान आरोपी को भी जेल से तलब किया गया था।

अदालत में दिये गये प्रार्थना पत्र में विवेचक ने कहा है कि आरोपी की निशानदेही पर डकैती के रुपयों की बरामदगी करनी है। ऐसे में उसे तीन दिन के लिये पुलिस कस्टडी में दिये जाने का अदालत से अनुरोध किया गया है।

क्या है पूरा मामला ? 

बता दें कि भेलपुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक कंपनी के कर्मचारी से 1.40 करोड़ रुपए की डकैती हुई थी। इस मामले में बीते पांच जून को पुलिस ने भेलूपुर थानान्तर्गत बैजनस्था क्षेत्र में एक कार से 94 लाख रुपए की बरामदगी भी कर ली थी। जबकि अन्य रुपयों के बारे में कुछ पता नहीं चला। बाद में पुलिस ने इस मामले में भेलपुर थाने में मुख्य आरोपित अजीत मिश्रा, सच्चिदानंद राय उर्फ मंटू, वसीम खान, प्रदीप पांडेय और घनश्याम मिश्रा समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें पांचों आरोपी अजीत मिश्रा,सच्चिदानंद राय उर्फ मंटू, वसीम खान, प्रदीप पांडेय और घनश्याम मिश्रा इस समय जेल में बंद है, जबकि अन्य लोगों की तलाश जारी है। मालूम हो कि इसी मामले में तत्कालीन अपर पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) संतोष कुमार सिंहने तत्कालीन थाना प्रभारी रमाकांत दुबे समेत सात पुलिसकर्मियों को भी दोषी पाने पर निलंबन के बाद बर्खास्त कर दिया गया था।



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