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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 19 Apr 2025 11:53 PM IST


कासगंज। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ सही और पात्र बुजुर्गों तक पहुंचाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेंशन भुगतान के लाभार्थियों की सूची का सत्यापन कार्य शुरू कर दिया गया है। यह महत्वपूर्ण कार्य 25 मई तक चलेगा। वर्तमान में जिले में वृद्धावस्था पेंशन के 19301 लाभार्थी हैं। समाज कल्याण मंत्री के निर्देशानुसार शुरू हुए इस सत्यापन कार्य में चिन्हित लाभार्थियों का क्रॉस-वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। समाज कल्याण अधिकारियों को 10 प्रतिशत लाभार्थियों का क्रॉस-वेरिफिकेशन करने का लक्ष्य सौंपा गया है। सत्यापन के दौरान सूची से हटाए जाने वाले अपात्र वृद्धों के स्थान पर अन्य जरूरतमंद वृद्ध परिवारों के पात्र सदस्यों को योजना का लाभ दिया जाएगा। शासन के मुख्य सचिव ने इस संबंध में जिलाधिकारी को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पांडे ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा वृद्धजनों को प्रतिमाह एक हजार रुपये की पेंशन सीधे उनके बैंक खातों (डीबीटी) के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है। उन्होंने सत्यापन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सत्यापन कार्य को सही और समय पर पूरा करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि जीरो पावर्टी अभियान में चिह्नित किए गए परिवारों के वृद्धजनों को प्राथमिकता से पेंशन प्रदान की जाएगी। जिले में अब तक ऐसे 736 वृद्धों की पहचान की गई है। इन परिवारों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए समाज कल्याण विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। चिह्नित परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वृद्धजनों के आवेदन सत्यापन के दौरान करवाए जाएंगे और उन्हें योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। इन नए लाभार्थियों को जून माह से पेंशन की पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। इस योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का उपयोग करते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। लाभार्थियों को समय पर पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उनके आधार कार्ड का प्रमाणीकरण कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों के आधार नंबर और मोबाइल नंबर को उनके बैंक खातों से अनिवार्य रूप से लिंक करवाया जाएगा। एकीकृत पोर्टल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति केवल एक ही पेंशन योजना का लाभ उठा सके।