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बिजली विभाग की बिजली बिल राहत योजना के बारे में मुख्य अभियंता कपिल सिंधवानी ने बताया कि उपभोक्ता सीधे विभाग से संपर्क करें। दलालों के झांसे में ना आएं। 1 अप्रैल 2025 के बाद कभी बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को भी योजना में शामिल किया गया है। 28 फरवरी तक छूट की योजना चलेगी। 31 दिसंबर तक 100 फीसदी ब्याज और मूलधन में 25 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। उपभोक्ताओं को 2 हजार रुपए से पंजीकरण कराना है। किस्तों के माध्यम से भुगतान करने की भी सुविधा है।