त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से वीआईपी के नाम नहीं हटेंगे। सांसद, विधायक, जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य के साथ प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य भी वीआईपी कहलाएंगे। सूची में इनके नामों पर डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने सभी एसडीएम व अन्य अधिकारियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं।

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पंचायत मतदाता सूची पुनरीक्षण की समीक्षा करते हुए डीएम ने बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) से सर्वे की रिपोर्ट तलब की। सभी एसडीएम को नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। आयोग की वेबसाइट पर ई-बीएलओ एप के माध्यम से सभी बीएलओ की प्रतिदिन समीक्षा के निर्देश दिए हैं।

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने डीएम को बताया कि तहसील फतेहाबाद में 18 और बाह में 12 बीएलओ को ओटीपी नहीं प्राप्त हुआ है। इस वजह से उनकी उपस्थिति एप पर दर्ज नहीं हो पा रही। डीएम ने कहा सभी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी वीआईपी (सांसद, विधायक, जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष/सदस्य, प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य इत्यादि) का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाए। इसके लिए विशेष सावधानी बरती जाए।



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