White page for everyday expenses pink page for cash Candidates will have to keep accounts like this

लोकसभा चुनाव।
– फोटो : अमर उजाला

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लोकसभा चुनाव में एक प्रत्याशी अधिकतम 95 लाख रुपये खर्च कर सकेगा। तीन बार खर्च रजिस्टर का सत्यापन होगा। बैंक में नया खाता खुलेगा। खर्च रजिस्टर में तीन तरह के पन्ने होंगे। सफेद पन्ने पर रोजमर्रा का हिसाब (दैनिक खर्च), गुलाबी पर नकद और पीले पन्ने पर बैंक का हिसाब रखना होगा। ये कहना है निर्वाचन व्यय की नोडल अधिकारी रीता सचान का। सोमवार को उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बैठक में चुनाव खर्च के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

लोकसभा प्रत्याशियों की खर्च सीमा पिछले 20 साल में करीब चार गुना बढ़ गई है। मुख्य कोषाधिकारी रीता सचान ने बताया कि प्रत्याशी तय सीमा से अधिक धनराशि खर्च नहीं कर सकता। खर्च का हिसाब नहीं देने पर नोटिस जारी होगा। खर्च रजिस्टर प्रस्तुत करने में नाकाम रहने वालों का ब्योरा निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। भविष्य में ऐसे प्रत्याशियों को निर्वाचन के लिए आयोग अयोग्य घोषित कर सकता है। खर्च रजिस्टर का तीन बार सत्यापन कराना अनिवार्य है। आयोग ने चुनाव में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की दर भी निर्धारित की है। उनसे अधिक दरों पर भुगतान नहीं किया जा सकता।

काफिले में 10 से अधिक बाइकों की अनुमति नहीं

जिला निर्वाचन अधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि किसी प्रत्याशी के काफिले में 10 से अधिक बाइक की अनुमति नहीं होगी। दोपहिया वाहन पर झंडा लगाया जा सकेगा। रोड शो के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व में अनुमति लेनी होगी। रोड शो में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बतानी होगी। रोड शो के दौरान आधी सड़क का इस्तेमाल करना होगा।

 



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