संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 05 Apr 2025 11:43 PM IST


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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 05 Apr 2025 11:43 PM IST
मैनपुरी। औंछा थाना क्षेत्र के अकबरपुरा मोहल्ला टंकी में दो दिसंबर 2021 को हुई मनोज की सनसनीखेज हत्या में शनिवार को अदालत से फैसला आया। हत्यारोपी मनोज की पत्नी और उसके प्रेमी को एडीजे-6 चेतना चौहान की कोर्ट से दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये की सजा सुनाई। मृतक की बेटियों के लिए उचित प्रतिकार का भी आदेश लिखा गया है। औंछा थाना क्षेत्र के अकबरपुरा मोहल्ला टंकी निवासी मनोज (28) मजदूरी करता था। उसके पास दो बेटियां भी थीं। मनाेज की संदिग्ध परिस्थितियों में 2 दिसंबर 2021 को मौत हो गई थी। उसका शव सुबह घर के कमरे में जमीन पर पड़ा मिला था। उसके गले में साड़ी का फंदा लगा था। देखने में आत्महत्या लग रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया। गले की हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया। मृतक के भाई विनोद कुमार ने हत्या का मुकदमा अपनी भाभी खुशबू सविता और मोहल्ले में ही रहने वाले खुशबू के प्रेमी अभिषेक मिश्रा पर दर्ज कराया था। पुलिस ने खुशबू के मोबाइल की सीडीआर निकलवाई तो यह प्रमाणित हो गया कि खुशबू और अभिषेक मिश्रा के संबंध हैं। दोनों के बीच लंबी बातचीत होती थी। पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि अवैध संबंधों में बाधक बनने के कारण खुशबू ने प्रेमी अभिषेक के साथ मिलकर साड़ी से गला घोंटकर मनोज की हत्या कर दी थी।