wife burning alive Along with husband mother-in-law father-in-law and brother-in-law also sentenced to 10 year

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– फोटो : अमर उजाला

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मैनपुरी में दहेज का मांग पूरी नहीं होने पर महिला की जिंदा जलाकर हत्या करने वाले पति, सास, ससुर और जेठ को अपर जिला जज षष्ठम चेतना चौहान ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद सभी को अदालत से ही हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।

 



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