Will have to tell how much electricity is consumed in making pan-masala

पान मसाला (सांकेतिक)
– फोटो : social media

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पान-मसाला उत्पादन करने वाले कारोबारियों पर और शिकंजा कसने की तैयारी है। अब उन्हें इकाइयों में रोजाना की बिजली खपत और रीडिंग का डाटा जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। उत्पादन रजिस्टर फार्म के साथ ही कच्चे माल और पैकिंग मटीरियल की जानकारी भी देनी होगी। इस संबंध में जल्द ही दिशा-निर्देश लागू किए जाएंगे। शहर में राष्ट्रीय स्तर के ब्रांडेड पान मसाला के निर्माता हैं। कुल 12 इकाइयों में पान मसाले व तंबाकू का उत्पादन हो रहा है।

इससे पहले अंतरिम बजट में पान मसाला उत्पादकों के लिए मशीनों की संख्या भी जीएसटी में घोषित करना अनिवार्य किया गया था। धारा 122ए के तहत मशीनों की सही संख्या न बताने पर प्रति मशीन एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाए जाने का प्रावधान है। यह व्यवस्था एक अप्रैल 2024 से लागू होगी और पान मसाला उत्पादकों को 30 अप्रैल 2024 तक मशीनों की संख्या की का घोषणा करनी होगी।

वरिष्ठ कर अधिवक्ता संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि अब कारोबारियों को पैकिंग मशीन का उपयोग, मशीन का मॉडल, निर्माता का नाम, कहां स्थापित हैं, पैकिंग क्षमता आदि जानकारियां जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। कच्चे माल, प्रोसेसिंग समेत हर प्रक्रिया पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पान मसाला, गुटखा, जर्दा, खैनी, तंबाकू, सुरती व अन्य तंबाकू उत्पादों की इकाइयां इसमें शामिल हैं।



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