
मतदाता सूची
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विस्तार
अगर आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो अब भी करा सकते हैं। यह सबकुछ ऑनलाइन और आसानी से हो सकता है। बहरहाल प्रदेश में इस समय 15.34 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 8.17 करोड़ पुरुष, 7.17 करोड़ महिला, 6638 थर्ड जेंडर और 12,51,827 दिव्यांग मतदाता हैं। मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर voter.eci.gov.in पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी ऑनलाइन फाॅर्म भरकर नाम बढ़वाया जा सकता है।
ऐसे करा सकते हैं नाम में परिवर्तन
नामांकन की अंतिम तिथि तक नाम परिवर्तन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले आने वाले आवेदकों के नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाएंगे।
ऐसे चेक करें मतदाता सूची में नाम
अभियान…मैं हूं न… के तहत अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर सकते हैं। यदि नाम सूची में नहीं है तो फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
दीवारों पर नहीं हो सकेगा चुनाव प्रचार
आदर्श आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे के भीतर सरकारी संपत्तियों, 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक स्थलों और 72 घंटे के भीतर निजी संपत्तियों से दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स व झंडे हटाने का काम शुरू हो जाएगा।
चुनाव खर्च पर निगरानी के लिए टीमें सक्रिय
चुनाव खर्च पर निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वायड, वीडियो सर्विलांस टीम और वीडियो व्यूइंग टीम सक्रिय हैं। प्रत्येक प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निगरानी के लिए तीन टीमें लगाई गई हैं।
1950 पर करें आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत
सी-विजिल एप पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायतें फोटो व वीडियो टैग कर की जा सकती हैं। शिकायतों के लिए एनजीआरएस पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1950 का भी प्रयोग किया जा सकता है।
वेबसाइट पर प्रत्याशियों का आपराधिक रिकॉर्ड बताना होगा
राजनीतिक दलों को अपने प्रत्याशियों का आपराधिक रिकॉर्ड पार्टी की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। प्रत्याशी और संबंधित राजनीतिक दल प्रत्याशी के विरुद्ध आपराधिक मामलों को समाचार पत्रों में 3 बार प्रकाशित कराएंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी व्यापक प्रचार-प्रसार कराना होगा।
ये भी जानें
– प्रत्याशी एवं राजनीतिक दल सभाओं व जुलूसों आदि की अनुमति के लिए सुविधा एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
– आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा।
– अब तक लगभग 54 लाख मतदाताओं को पहचान पत्र भेेजा जा चुका है।
– टोल फ्री नंबर 1950 के माध्यम से भी मतदाता अपने मतदेय स्थल और नाम बढ़ाने के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।