
अब होटल के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी
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प्रदेश में होटल और अन्य पूरक आवास सेवाएं (छोटे होटल, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट हाउस, सराय आदि) का संचालन अब बिना रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य सरकार एक पोर्टल विकसित करेगी, जिसे निवेश मित्र के साथ जोड़ा जाएगा। प्रदेश कैबिनेट ने सभी तरह के होटल को कानून के दायरे में लाने के लिए इससे संबंधित व्यवस्था को मंजूरी दे दी है।
बीते साल भर में अनियमित तरीके से संचालित होने वाले ऐसे होटलों, आवास इकाइयों आदि में 114 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसमें अनैतिक गतिविधियां भी शामिल रही हैं। ऐसे में इन व्यवसायों के संचालन को नियमों के दायरे में लाने और नागरिकों के सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, नैतिकता व शालीनता की रक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सराय अधिनियम के अंतर्गत इसे नियमों के दायरे में लाने के लिए उप्र होटल एवं अन्य पूरक आवास (नियंत्रण) विनियम, 2023 लागू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नियमों के मुताबिक पोर्टल के जरिये आवास इकाई को अतिथियों का नाम, पहचान पत्र, चेक इन-चेक आउट और पते की जानकारी साझा करनी होगी।
समस्त कर्मचारियों का नाम, पता समेत पूरा ब्योरा बताना होगा। रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी आवास इकाई संचालित नहीं होगी। आवेदन के 45 दिन के भीतर निर्णय नहीं होने पर इसे डीम्ड रजिस्टर्ड माना जाएगा। प्रतिष्ठान के मुख्यद्वार पर रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र लगाना होगा।