मायके में रह रही पत्नी को ले जाने के बहाने पहुंचे पति ने पत्नी व बेटे की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। अपर सत्र न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव ने दोष सिद्ध होने पर दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है।
Source link
मायके में रह रही पत्नी को ले जाने के बहाने पहुंचे पति ने पत्नी व बेटे की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। अपर सत्र न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव ने दोष सिद्ध होने पर दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है।
Source link