मायके में रह रही पत्नी को ले जाने के बहाने पहुंचे पति ने पत्नी व बेटे की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। अपर सत्र न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव ने दोष सिद्ध होने पर दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है।
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खबर वहीं जो सत्य हो©
मायके में रह रही पत्नी को ले जाने के बहाने पहुंचे पति ने पत्नी व बेटे की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। अपर सत्र न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव ने दोष सिद्ध होने पर दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है।
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