बरेली कॉलेज परिसर में वाहनों की पार्किंग को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। शिक्षकों और कर्मचारियों की ओर से नियमों की अनदेखी किए जाने को लेकर कॉलेज प्रशासन ने 15 सितंबर को जारी संशोधित आदेश को रद्द कर दिया है। अब 10 सितंबर, 2026 का मूल आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया।

प्राचार्य प्रो. ओपी राय ने अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रबंध समिति के सचिव से परिसर को वाहन मुक्त क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया था। सचिव की स्वीकृति के बाद 10 सितंबर को आदेश जारी किया गया था। इसके तहत पूर्वी गेट से आने वाले वाहनों को वाणिज्य विभाग के सामने और पश्चिमी गेट से आने वाले वाहनों को पश्चिमी बैरियर के पास पार्क करना था। 

इसलिए बहाल किया पुराना आदेश 

शिक्षक संघ और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अनुरोध पर 15 सितंबर को संशोधित आदेश जारी किया गया। इसमें चिह्नित स्थानों पर पार्किंग की अनुमति दी गई थी। हालांकि, शिक्षकों और कर्मचारियों ने इस आदेश का भी पालन नहीं किया। उन्होंने वाहनों को परिसर के अंदर और विभागों में खड़ा किया। इससे अनुशासनहीनता बढ़ी और शैक्षणिक माहौल प्रभावित हुआ। अब पुराने आदेश को बहाल किया गया है। 

प्राचार्य ने बताया कि आदेश की अवहेलना करने वाले शिक्षक और कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। उनकी लापरवाही की जानकारी प्रबंध समिति के सचिव को दी जाएगी। हालांकि, दिव्यांग और गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को परिसर में वाहन लाने की लिखित अनुमति दी जाएगी। यह अनुमति उनके अनुरोध पर प्रदान की जाएगी।



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