नखासा थाना क्षेत्र के गांव कसेरूआ में कब्रिस्तान और ग्राम समाज की भूमि पर मस्जिद और मकानों का अवैध निर्माण प्रशासन को मिला है। शुक्रवार को तहसीलदार धीरेंद्र सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पैमाईश कराई गई है।

तहसीलदार न्यायालय से बेदखली का आदेश जारी किया जा चुका है। इस आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी डीएम न्यायालय भी जा चुकी है। हालांकि डीएम न्यायालय से कार्रवाई पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तहसीलदार ने बताया कि गाटा संख्या 409 में कब्रिस्तान की भूमि दर्ज है। इस भूमि पर मस्जिद और तीन मकान का निर्माण मिला है। इसके अलावा गाटा संख्या 410 की भूमि में खाद के गड्ढे दर्ज हैं। इस 600 वर्गमीटर भूमि में आठ मकान बने हुए हैं।

गाटा संख्या 411 की 1001 वर्गमीटर भूमि वृक्षारोपण के लिए है। इस पर अवैध तरीके से खेती की जा रही है। तहसीलदार ने बताया कि गांव के लोगों ने डीएम को शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें कब्रिस्तान की भूमि सुरक्षित करने की मांग की थी।

जांच करने पर सामने आया कि कब्रिस्तान की भूमि पर मस्जिद बनाकर कब्जा कर लिया गया है। बताया कि सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था लेकिन वह ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे यह तय हो सके कि यह निजी भूमि में मस्जिद बनी है।



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