इटावा। प्रदेश सरकार के श्रम विभाग और उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के लिए कन्या विवाह सहायता योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसमें सामान्य विवाह करने पर 65,000 और अंतरजातीय विवाह करने पर 75,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

सहायक श्रमायुक्त कुलदीप सिंह ने बताया कि योजना के तहत अलग-अलग श्रेणियों में सहायता प्रदान की जाती है। जिले में लगभग 80 हजार श्रमिकों का पंजीकरण है। इच्छुक लाभार्थी आधिकारिक वेबसाइट www.upbocw.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय सहायता के लिए इटावा क्षेत्र के निवासी कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, इटावा (रामनगर फाटक के पास) पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही मोबाइल नंबर 7451939300 के माध्यम से भी जानकारी की जा सकती है।

श्रमिक का बोर्ड में कम से कम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होना अनिवार्य है।

श्रमिकों की ओर से कम से कम 90 दिन का श्रम कार्य पूर्ण किया गया हो।

विवाह की तिथि से छह माह के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।

यह लाभ एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों के लिए ही देय है।

प्रतिवर्ष श्रम पंजीयन का नवीनीकरण कराना अनिवार्य है।

पंजीकृत विवाह प्रमाण पत्र।

राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर की नकल।

आयु प्रमाण पत्र (वधू की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष होनी चाहिए)।

प्रधान, तहसील या सभासद द्वारा प्रमाणित विवाह कार्ड।

विवाह की फोटो।



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