Buffalo died due to electric shock, Electricity department will give compensation of Rs 1.23 lakh


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झांसी। 11 केवी की लाइन गिरने से भैंस मर गई थी। बिजली विभाग से मुआवजा न मिलने पर पशुपालक ने स्थायी लोक अदालत में वाद दायर किया। मध्यस्थता होने पर बिजली विभाग को 1.23 लाख रुपये 7 प्रतिशत की ब्याज दर से क्षतिपूर्ति लौटाने का आदेश दिया।

बबीना के सिमरावारी निवासी जितेंद्र कुमार राजपूत ने न्यायालय में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लखनऊ, मुन्नालाल पावर हाउस और सहायक निदेशक के खिलाफ वाद दायर किया। पशुपालक ने बताया कि नौ फरवरी 2020 को उसकी भैंस चरने के लिए गई थीं। इसी दौरान उसकी एक भैंस पानी पीने के लिए तालाब किनारे पहुंची। तालाब के पास से गुजरी 11केवी की लाइन टूटकर भैंस पर गिर पड़ी। इससे भैंस मर गई। याची ने न्यायालय से 16,50,000 रुपये क्षतिपूर्ति और 25,000 रुपये मुकदमा खर्च की अपील की। न्यायालय ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करवाई। स्थायी लोक अदालत के न्यायाधीश विशेष शर्मा ने 1.23 की धनराशि मय सात प्रतिशत ब्याज दर से 30 दिन में देने का फैसला सुनाया। तय समय पर राशि न देने पर नौ प्रतिशत ब्याज दर से राशि प्रदान करनी होगी। संवाद



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