
कोर्ट का फैसला।
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उत्तर प्रदेश के आगरा में बुधवार को दो अलग-अलग मामलो में सुनवाई के बाद सदा सुनाई गई। डकैती की साजिश में कोर्ट ने एत्माद्दौला के कालिंदी विहार निवासी रवि उर्फ हक्ला को दोषी पाया। एडीजे-3 ने बुधवार को तीन साल नौ माह के कैद की सजा सुनाई। साथ ही चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
तत्कालीन उपनिरीक्षक राजीव कुमार ने तहरीर में बताया कि उन्होंने टीम के साथ नौ मार्च 2021 को डकैती की साजिश रचने में रवि उर्फ हक्ला सहित सात लोगों को पकड़ा था। उनके कब्जे से चोरी की बाइक, लोहे की रॉड व अन्य सामान मिला था। पुलिस ने नौ जून को आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। दो को पहले ही सजा हो चुकी है। बाकी आरोपियों की सुनवाई कोर्ट में हो रही है।