court sentenced man guilty of raping teenage girl to seven years of imprisonment in Agra

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– फोटो : साेशल मीडिया

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उत्तर प्रदेश के आगरा में किशोरी को घर से बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने फिरोजाबाद के गांव नगला कोठी निवासी धर्मवीर सिंह को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नसीमा ने दोषी को सात साल कैद और 18 हजार रुपये से अर्थदंड से दंडित किया।

पीड़ित ने थाना डौकी में केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि 23 दिसंबर 2014 की सुबह 6 बजे आरोपी धर्मवीर सिंह अन्य साथियों के सहयोग से उनकी 16 वर्षीया बेटी और 14 वर्षीया भांजी को बहलाकर साथ ले गया। जाने से पहले बेटी घर से 16 हजार रुपये और जेवरात भी ले गई। 

पुलिस ने कुछ दिनों बाद दोनों किशोरियों को तलाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अभियोजन पक्ष ने वादी और पीड़िता सहित 6 गवाह अदालत में पेश किए। विशेष लोक अभियोजक सतेंद्र प्रताप गौतम के तर्क पर दोषी को अदालत ने सात साल की सजा सुनाई। केस के अन्य आरोपियों के नाबालिग होने की वजह से उनकी पत्रावली किशोर न्यायालय के सुपुर्द कर दी गई।



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