
पर्वत सिंह बादल उरई( ब्यूरो चीफ जालौन )
(उरईजालौन)जालौन में जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार शुक्ला ने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र०, जवाहर भवन लखनऊ के कार्यालय पत्र दिनांक 09.03.2025 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह मार्च, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न, ज्वार, बाजरा व चीनी का वितरण माह मार्च 2025 में दिनांक 11.03.2025 से 25.03.2025 के मध्य कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत उचित दर दुकान् स्तर पर उपलब्ध अवशेष बाजरा की मात्रा को सम्मिलित करते हुए, जनपद में उपलब्धतानुसार अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रतिकार्ड 14 किग्रा० गेंहू, 14 किग्रा० फोर्टिफाइड चावल एवं 07 किग्रा० बाजरा (कुल 35 किग्रा०)खाद्यान्त्र का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। बाजरा की मात्रा समाप्त होने पर शेष अन्त्योदय कार्ड धारकों के मध्य प्रति कार्ड 14 किग्रा० गेंहू, 21 किग्रा० चावल (कुल 35 किग्रा० खद्यान्न) का वितरण कराया जायेगा। प्रत्येक दशा में चावल एवं बाजरा को मिलाकर वितरण स्केल को यथावत (21 किग्रा० प्रति कार्ड) रखा जायेगा तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में जनपद में पात्रगृहस्थी लाभार्थियों को ज्वार का आवंटन चावल के स्थान पर किया गया है। इसके साथ ही उचित दर दुकान स्तर पर उपलब्ध अवशेष ज्वार की मात्रा को सम्मिलित करते हुए, उपलब्धतानुसार 03 किग्रा० ज्वार प्रति यूनिट चावल के स्थान पर वितरित किया जायेगा। प्रत्येक दशा में चावल, ज्वार को मिलाकर वितरण स्केल को 03 किग्रा० प्रति व्यक्ति तथा गेंहू का वितरण स्केल 02 कि०ग्रा० प्रति व्यक्ति (कुल 05 किग्रा० प्रति यूनिट रखा जायेगा। अन्त्योदय कार्ड धारकों को 03 किग्रा० चीनी प्रति कार्ड रु०-18/- प्रति किग्रा० की दर से रु० 54/- में वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। अन्योदय कार्ड धारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे। उक्त योजनान्तर्गत गेंहू, चावल, ज्वार, बाजरा के निःशुल्क एवं चीनी के सशुल्क वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक-25.03.2025 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जायेगा। अन्त्योदय तथा पात्रगृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक-01.01.2024 से आगामी 05 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराये जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। उक्त आवश्यक वस्तुओं का वितरण नामित समस्त नोडल अधिकारियों की उपस्थित में किया जायेगा। अतः समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवधि में नियमित दुकान खोलकर कार्डधारकों को नियमानुसार खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण करना सुनिश्चित करें तथा जनसामान्य के सूचनार्थ उपरोक्त सूचना दुकान पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें ताकि कार्डधारकों को