इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अजय कुमार सिंह द्वितीय ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर दो लाख पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिवकुमार शुक्ला और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि लवेदी थाना क्षेत्र के एक गांव की 10 साल की बच्ची तीन जुलाई 2021 को घर से आम बीनने के लिए गई थी। तभी वहां मौजूद अंकुश बच्ची को आम देने के बहाने से खेत में ले गया। उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। अंकुश ने बच्ची की धमकी दी कि उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसे जान से मार देगा। घर पहुंचकर बच्ची ने मां को घटना की जानकारी दी। मां बच्ची को लेकर थाने गई और शिकायत की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने पीड़िता का डाक्टरी परीक्षण कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

छानबीन के बाद पुलिस ने अंकुश के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अंकुश को दोषी करा दिया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई व दो लाख पांच हजार के अर्थदंड दिया। जुर्माना न देने पर उसे दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।



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