इटावा। झलकारी बाई कोरी योजना तथा सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के हैंडलूम एवं पावरलूम बुनकरों के लिए संचालित मुख्यमंत्री हैंडलूम एवं पावरलूम विकास योजना के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु के हथकरघा एवं पावरलूम बुनकर पात्र होंगे। यह योजना उप्र सरकार हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग की ओर से अनुसूचित जाति के हैंडलूम एवं पावरलूम बुनकरों के लिए चलाई जा रही है।
परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, इटावा परिक्षेत्र सुनील कुमार यादव ने बताया कि हथकरघा बुनकर अधिकतम दो हथकरघा एवं दो कार्यशाला के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसमें प्रति हथकरघा 30 हजार एवं प्रति कार्यशाला 40 हजार अधिकतम अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार, पावरलूम बुनकर अधिकतम दो पावरलूम एवं दो कार्यशाला के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसमें प्रति कार्यशाला 75 हजार रुपये एवं प्रति लूम 90 हजार अधिकतम अनुदान देय होगा। शेष आवश्यक धनराशि बुनकरों को अपने निजी स्त्रोत अथवा बैंक ऋण से लगानी होगी।
आटोमैटिक अथवा शटरलेस लूम की स्थापना के इच्छुक बुनकर एक लूम तथा एक कार्यशाला के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें लूम के लिए अधिकतम तीन लाख रुपये तथा कार्यशाला के लिए एक लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा। आटोमैटिक लूम के लिए एक लाख रुपये का बैंक ऋण कराना होगा तथा शेष राशि स्वयं के स्त्रोत या ऋण से वहन करनी होगी।
बताया कि कार्यशाला निर्माण के लिए आवश्यक खाली भूमि लाभार्थी के स्वामित्व में होनी चाहिए। जो पावरलूम बुनकर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहेंगे, उन्हें निट्रा पावरलूम सर्विस सेंटर से प्रशिक्षण प्रदान कराया जाएगा। योजना का लाभ पात्र बुनकरों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी कार्यालय सहायक आयुक्त हथकरघा से प्राप्त की जा सकती है। पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र 30 सितंबर तक कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे।