संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
Updated Sun, 05 Nov 2023 12:21 AM IST
इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना द्वितीय ने करीब सात साल पुराने किशोरी से छेड़छाड़ के एक मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दोषी पाकर पांच साल की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडे़गा।
विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह ने बताया कि औरैया जिले के एक कस्बा की रहने वाली किशोरी अपनी ताई के साथ रिश्तेदारी में इकदिल आई थी। 18 दिसंबर 2016 को वह अपने घर जाने के लिए सवारी के इंतजार में एसआरएलटी काॅलेज के पास खड़ी थी तभी लवकुश व शशिकांत निवासी अशोक नगर बाबरपुर आए। किशोरी को दबोच लिया और उसे एकांत में ले जाकर छेड़छाड़ कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया।
उसकी ताई के शोर मचाने पर आसपास के लोग दौड़े तो लोगों को आता देख दोनों भाग गए। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। छानबीन के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक के पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने लवकुश व शशिकांत को दोषी पाकर पांच साल की सजा सुनाई व दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया।
