इटावा। कोतवाली क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को आखिरी सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई। एडीजे स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट ने दोषी पर 2.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

घटना 12 नवंबर 2021 की है। कोतवाली क्षेत्र में एक किशोरी का शव नाले में मिला था। इससे दो दिन पहले 10 नवंबर को किशोरी घर से मोहल्ले की दुकान पर किराने का सामान लेने गई थी। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजन ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली थी। बाद में उसका शव नाले में मिला था।

किशोरी की मां की तहरीर पर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने मोहल्ले के ही अमित कुमार को गिरफ्तार किया था। विवेचना के दौरान मामले में दुष्कर्म, हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराएं बढ़ाई गई थीं। विवेचक ने साक्ष्य इकट्ठा कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए प्रभावी पैरवी की।



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