फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि अफसरों की भागीदारी के बिना शस्त्र क्लर्क और शोभित के बीच मिलीभगत संभव नहीं है। 

 


Fake arms license: High Court said - collusion between clerk and Shobhit is not possible without the involveme

फर्जी शस्त्र लाइसेंस
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी


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फर्जी शस्त्र और लाइसेंस के मामले में आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी। हाईकोर्ट ने आरोपी शोभित चतुर्वेदी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की खंडपीठ ने आदेश में लिखा कि अफसरों की भागीदारी के बिना शस्त्र क्लर्क व शोभित के बीच मिलीभगत संभव नहीं है।

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